देहरादून। उत्तराखंड के विवाहित और नवविवाहित जोड़ों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अब राज्य में शादी के रजिस्ट्रेशन पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। यह छूट 26 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी, यानी अगले करीब डेढ़ महीने तक रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।
यह फैसला उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद सामने आया है। मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक बदलाव बताया है, जो विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सभी वर्गों के लिए सुलभ बना देगा।
गरीब और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो जारी कर विस्तार से बताया कि कई बार आर्थिक तंगी के चलते लोग शादी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते, जिससे बाद में उन्हें कानूनी दस्तावेजों के अभाव में परेशानी होती है। अब इस फैसले से कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि UCC लागू होने के बाद अब तक करीब दो लाख विवाह रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह राज्य की जनता की सक्रिय सहभागिता और बदलाव को स्वीकार करने की भावना को दर्शाता है।
सीएम ने यह भी अपील की कि जिनका विवाह UCC लागू होने से पहले हो चुका है, वे भी आगे आकर रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे उनके विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी और भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा या दस्तावेज़ीकरण में परेशानी नहीं होगी।