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    फार्मासिस्ट की मौजूदगी जरूरी, सिर्फ लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से दवाएँ लें: ड्रग्स इंस्पेक्टर मेघा - janwani express

लक्सर। अपर आयुक्त के आदेश पर जनहित में औषधि दुकानों पर लगातार औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ड्रग्स इंस्पेक्टर मेघा और लक्सर कोतवाली के एसआई बिरेंद्र नेगी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने लक्सर क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया।

इंस्पेक्टर मेघा ने बताया कि अभियान के दौरान दर्जनभर मेडिकल स्टोर्स का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण ke दौरान दो दुकानें बिना वैध ड्रग लाइसेंस के संचालित पाई गईं। टीम ने दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाते हुए संचालकों को 15 दिन के भीतर वैध ड्रग लाइसेंस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इंस्पेक्टर मेघा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तय समय में लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण टीम ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है और केवल वैध ड्रग लाइसेंस होने पर ही दुकान संचालित की जा सकती है। बिना लाइसेंस अथवा फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत व लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही दवाएँ खरीदें। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित गुणवत्तायुक्त और प्रमाणित औषधियाँ उपलब्ध कराना है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

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