देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यात्रा अवकाश (Leave Travel Concession – LTC) के नियमों में अहम संशोधन करते हुए अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह सुविधा केवल उच्च ग्रेड वेतन वाले अधिकारियों तक सीमित थी।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों को रेल यात्रा के साथ-साथ हवाई यात्रा का भी विकल्प मिलेगा, जिससे वे कम समय में अधिक आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री धामी की कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार कर रही है। यह निर्णय उनकी कर्मचारी हितैषी सोच और व्यवहारिक प्रशासनिक दृष्टिकोण का परिणाम है। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री धामी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के लिए नई ऊर्जा और सम्मान का प्रतीक है।
एलटीसी लेने के लिए अवकाश अवधि भी घटी
एलटीसी नियमों में एक और बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अब केवल 5 दिनों के उपार्जित अवकाश पर भी एलटीसी लिया जा सकेगा, जबकि पहले यह न्यूनतम 15 दिन था। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास सीमित अवकाश होते हैं।
यात्रा श्रेणियों में बड़ा सुधार
5400 ग्रेड वेतन वालों को अब प्रथम श्रेणी (First Class AC) रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। पहले यह Second AC तक सीमित थी।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब Third AC (3rd AC) में यात्रा की अनुमति होगी, जबकि पहले उन्हें केवल Sleeper Class की सुविधा थी।
कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर
कर्मचारी संगठनों ने इसे मुख्यमंत्री धामी की दूरदर्शिता और कर्मचारी हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों में न केवल संतोष और सम्मान की भावना बढ़ेगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और प्रेरणा को भी बल मिलेगा।