हरिद्वार। अपर जिला जज/एफटीसी कुसुम शानी की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी युवक अकरम को पांच साल के कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। सरकारी अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 5 मार्च 2022 की है।
गंगनहर में कूदकर आत्महत्या की कोशिश
घटना के दिन कलियर क्षेत्र में एक किशोरी ने गंगनहर में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। वहां नहा रहे कुछ युवकों ने तत्परता दिखाते हुए किशोरी को डूबने से बचा लिया। इसके बाद उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान होश में आने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया।
शिकायतकर्ता पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
पीड़िता के पिता ने आरोपी अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अपनी बातों में फंसाकर उससे फोन पर बातें करना शुरू किया। बाद में, उसने किशोरी के फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला
इस मामले में कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।